बम विस्फोटों में बरी अब्दुल करीम टुंडा की रिहाई को सीबीआई की चुनौती

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राजा चौधरी
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Tunda

जयपुर: टाडा अदालत द्वारा सबूतों की कमी का हवाला देते हुए 1993 के सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में अब्दुल करीम टुंडा को बरी करने के एक दिन बाद, सीबीआई ने कहा कि वह टाडा अदालत के फैसले का अध्ययन करने के बाद इस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगी।

सीबीआई ने कहा कि मामले में अब तक 12 लोगों को दोषी ठहराया गया है, जिनमें इरफान और हमीर-उल-उद्दीन भी शामिल हैं, जिन्हें गुरुवार को आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (टाडा) अदालत के न्यायाधीश महावीर प्रसाद गुप्ता ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

जज ने टुंडा को बरी कर दिया. 5-6 दिसंबर, 1993 की मध्यरात्रि को लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद, सूरत और मुंबई में राजधानी एक्सप्रेस सहित लंबी दूरी की छह ट्रेनों में सिलसिलेवार विस्फोट हुए थे। विस्फोटों में दो लोग मारे गए और 22 घायल हो गए।

इस मामले में, सीबीआई ने 21 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया, जिनमें से 15 को 20 साल पहले 28 फरवरी, 2004 को अजमेर की टाडा अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इनमें से 10 दोषियों की सजा बरकरार रखी थी।

 सीबीआई ने टुंडा पर 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस की पहली बरसी पर चार ट्रेनों में हुए धमाकों का आरोप लगाया था।

बरी किए जाने के बाद, राजस्थान सरकार ने केंद्र से आग्रह किया कि वह सीबीआई को बरी किए जाने को चुनौती देने के लिए कहे। टुंडा के वकील शफकत सुल्तानी ने कहा कि सीबीआई टुंडा के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत पेश करने में नाकाम रही।

अदालत ने आज अपने फैसले में कहा, "अब्दुल करीम टुंडा निर्दोष है। उसे सभी धाराओं से बरी कर दिया गया है। सीबीआई के अभियोजक टाडा, आईपीसी, रेलवे अधिनियम, शस्त्र अधिनियम या विस्फोटक मामले में अदालत के समक्ष कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सके।" प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील सुल्तानी ने संवाददाताओं से कहा।

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