नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कथित भूमि घोटाला मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय की अपील सोमवार को खारिज कर दी।
शीर्ष अदालत ने 28 जून को झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को एक "अच्छी तरह से तर्कपूर्ण आदेश" करार दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय द्वारा जमानत देने पर की गई टिप्पणियाँ मुकदमे या किसी अन्य कार्यवाही के चरण में ट्रायल जज को प्रभावित नहीं करेंगी।
सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत को बताया था कि उन्होंने राज्य की राजधानी में 8.86 एकड़ जमीन हासिल करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया।
31 जनवरी को गिरफ्तार करने से पहले ईडी ने हेमंत सोरेन को कई बार तलब किया था। उनके वकील कपिल सिब्बल ने अदालत के समक्ष तर्क दिया था कि कथित भूमि कब्जा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपराध नहीं था।