नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने रविवार को राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष रेखा शर्मा पर 'अपमानजनक' सोशल मीडिया पोस्ट के लिए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।
मोइत्रा पर नव-अधिनियमित भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत धारा 79 (शब्द, इशारा या कार्य जिसका उद्देश्य महिला की गरिमा का अपमान करना है) के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की जगह 1 जुलाई को लागू हुआ था।
प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) एनसीडब्ल्यू प्रमुख शर्मा द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी।
गुरुवार को शर्मा ने उत्तर प्रदेश के हाथरस का दौरा किया, जहां 2 जुलाई को एक धार्मिक कार्यक्रम में भगदड़ मच गई थी, जिसमें 121 लोगों की मौत हो गई थी। उनकी यात्रा के एक दिन बाद, माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए, मोइत्रा ने लिखा: "वह अपने बॉस का पजामा पकड़ने में बहुत व्यस्त है।"