कोलकाता: भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी और चुनाव बाद हिंसा के कथित पीड़ितों को आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 का हवाला देते हुए कोलकाता पुलिस ने गुरुवार को राजभवन में प्रवेश करने से रोक दिया।
वे हिंसा के कथित पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करने के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी. ।।
पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता अधिकारी ने कहा कि वह उन्हें 'मनमाने ढंग से' रोकने के लिए कोलकाता पुलिस के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख करेंगे।
उन्होंने यह भी कहा, “मैंने एक घंटे से अधिक समय तक इंतजार किया है लेकिन पुलिस हमें अंदर नहीं जाने दे रही है। राज्यपाल ने मुझे मिलने का समय दिया और पुलिस ने उनके निर्देशों का उल्लंघन करने का दुस्साहस किया। मैंने राज्यपाल के कार्यालय से भी संपर्क किया। चूंकि पुलिस ने मुझे राजभवन परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया है, राज्यपाल के एडीसी ने मुझे बताया कि राज्य सरकार से एक रिपोर्ट मांगी गई है।