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अहमदाबाद: बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों द्वारा गुजरात के पंचमहल जिले में गोधरा उप-जेल के सामने आत्मसमर्पण करने के एक पखवाड़े बाद, एक दोषी शुक्रवार को पैरोल पर बाहर आ गया।
प्रदीप रमणलाल मोधिया गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा दी गई पांच दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आए। बाद में वह अपने गांव पहुंच गया। मोधिया ने 7 फरवरी को अपने ससुर की मृत्यु के बाद अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
2002 के गोधरा दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में गुजरात सरकार द्वारा दोषियों को छूट दी गई थी।
उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई लेकिन 14 साल की सजा काटने के बाद अगस्त 2022 में रिहा कर दिया गया।