दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया

अरविंद केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां वह अभी भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में बंद हैं।

author-image
राजा चौधरी
New Update
Kejriwal and mann

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उत्पाद शुल्क नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर जमानत याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया।

प्रारंभ में, उच्च न्यायालय सीबीआई के इस तर्क से सहमत था कि केजरीवाल को पहले शहर की अदालत से संपर्क करना चाहिए था। हालाँकि, बाद में पीठ ने बहस के दौरान केजरीवाल की उच्च न्यायालय में सीधी अपील की योग्यता पर विचार करने का विकल्प चुना।

केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि आप नेता के भागने का खतरा नहीं है और वह आतंकवादी नहीं हैं और ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने अपने आदेश में कहा, "नोटिस स्वीकार कर लिया गया है। याचिकाकर्ता ने सीधे उच्च न्यायालय से संपर्क किया है, बहस के समय इस विवाद पर विचार किया जाएगा।"

अदालत ने इसे 17 जुलाई को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

Advertisment