दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को पूजा खेडकर को 21 अगस्त तक गिरफ्तार न करने का निर्देश दिया

जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि पूजा खेडकर के खिलाफ मामला प्राथमिक तौर पर आवेदन पत्र में दी गई झूठी प्रस्तुति का लगता है।

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राजा चौधरी
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Puja IAS

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को पुलिस को पूजा खेडकर के खिलाफ फर्जी पहचान दिखाकर अतिरिक्त सिविल सेवा परीक्षा का लाभ उठाने के मामले में दर्ज मामले में 21 अगस्त तक गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया।

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने 31 जुलाई को परिवीक्षाधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी के रूप में खेडकर की अनंतिम उम्मीदवारी रद्द कर दी और उन्हें भविष्य की सभी परीक्षाओं या चयनों से वंचित कर दिया।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि खेडकर के खिलाफ मामला प्राथमिक रूप से आवेदन पत्र में दी गई झूठी प्रस्तुति का प्रतीत होता है। “तो प्रतिनिधित्व उसके नाम में, उसके पिता के नाम में एक गलती है.. अब यह सब उसके फॉर्म में है... किसी और का सवाल ही कहां है कि आपको उसकी हिरासत की आवश्यकता है? क्या उसने यह अकेले किया है या दूसरों की मिलीभगत से? अगर साजिश का पर्दाफाश करने में तीसरे पक्ष शामिल हैं…”

अदालत ने साजिश का पर्दाफाश करने के लिए हिरासत की जरूरत पर सवाल उठाया. “सवाल यह है कि उसने दूसरों की सहायता कहां ली है? वह सिस्टम में नहीं है. सिस्टम से छेड़छाड़ करने के लिए उसे सिस्टम में रहना होगा. अपराध अकेले ही किया गया है, लेकिन क्या यह जमानत न देने का कारण हो सकता है?” न्यायमूर्ति प्रसाद ने दिल्ली पुलिस और यूपीएससी का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी वकील नरेश कौशिक से कहा।

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