राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता सरकार

राज्य सरकार ने शुक्रवार को अपनी याचिका में दलील दी है कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस आठ विधेयकों को मंजूरी नहीं दे रहे हैं।

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राजा चौधरी
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Mamta

कोलकाता: ममता बनर्जी सरकार ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर आठ विधेयकों को मंजूरी नहीं देने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

राज्य सरकार ने शुक्रवार को अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि राजभवन की देरी से उन लोगों के कल्याण पर असर पड़ रहा है जिनके लिए सदन में विधेयक पारित किए गए थे।

वकील आस्था शर्मा ने याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए याचिका दायर की थी, और भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शीघ्र सुनवाई पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की है।

याचिका में दावा किया गया है कि 2022 से पारित आठ विधेयकों को बिना किसी कार्रवाई के छोड़ दिया गया है, जिससे राज्य विधानसभा के प्रयास अप्रभावी हो गए हैं।

पश्चिम बंगाल सरकार ने यह भी तर्क दिया है कि वह आठ प्रमुख विधेयकों के संबंध में राज्यपाल के कार्यों और निष्क्रियताओं के कारण उत्पन्न संवैधानिक संकट का हवाला देते हुए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर थी।

पश्चिम बंगाल सरकार ने यह भी तर्क दिया है कि वह आठ प्रमुख विधेयकों के संबंध में राज्यपाल के कार्यों और निष्क्रियताओं के कारण उत्पन्न संवैधानिक संकट का हवाला देते हुए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर थी।

राज्य ने आरोप लगाया है कि राज्यपाल ने संवैधानिक आदेशों का उल्लंघन करते हुए बिना वैध कारणों के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत सहमति रोक दी है।

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