New Update
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार को निर्देश दिया कि वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के अपने गुट के कार्यकर्ताओं को विज्ञापनों में पार्टी के प्रतीक 'घड़ी' का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए कहें।
अजीत खेमे को 'असली एनसीपी' के रूप में मान्यता देने के चुनाव आयोग के फरवरी के फैसले को उनके चाचा शरद पवार ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी है।