दिल्ली HC ने में पीएम नरेंद्र मोदी को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका खारिज की

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राजा चौधरी
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नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की अध्यक्षता वाली दिल्ली उच्च न्यायालय की पीठ ने याचिका को 'दुर्भावनापूर्ण' करार दिया और इसे खारिज कर दिया।

पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ याचिका एक पायलट कैप्टन दीपक कुमार ने दायर की थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री ने झूठी शपथ ली है कि वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेंगे।

कुमार की याचिका में कहा गया है, "2024 के आम चुनावों के लिए वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखने की झूठी शपथ या प्रतिज्ञान प्रस्तुत किया था।"

इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने दावा किया कि पीएम मोदी आतंकवादी कृत्य में शामिल थे और उनके खिलाफ साजिश रच रहे थे। कुमार ने कहा कि मोदी ने जिस विमान की कमान संभाली थी, उसे दुर्घटनाग्रस्त कराकर उन्हें मारने की कोशिश की।

याचिका में कहा गया है, "मोदी और उनके सहयोगियों पर आपराधिक साजिश की जांच करने का आरोप है, जहां उम्मीदवार मोदी के आरोपी सहयोगियों ने 08.07.2018 की उड़ान एआई 459 की घातक दुर्घटना की योजना बनाकर राष्ट्रीय सुरक्षा को अस्थिर करने का प्रयास किया था।"

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने प्रधानमंत्री के खिलाफ लापरवाह और निराधार आरोप लगाए हैं। दिल्ली HC ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता का उद्देश्य बिना किसी आधार के निंदनीय आरोप लगाना था.

याचिका में पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की उम्मीदवारी रद्द करने की भी मांग की गई है। कुमार ने अपनी याचिका में कहा, ''नरेंद्र मोदी, अमित शान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके सहयोगी एक आपराधिक तत्व हैं जो बड़े पैमाने पर भारतीय समाज के लिए हानिकारक होंगे।''

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