लखनऊ: फिल्म अभिनेत्री और पूर्व बीजेपी सांसद जया प्रदा को आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े दो मामलों में 'फरार' माना गया है।
यह फैसला तब आया जब जया बार-बार नोटिस और गैर-जमानती वारंट के बावजूद अदालत की सुनवाई में उपस्थित नहीं हुईं। रामपुर में एमपी/एमएलए अदालत ने कई बार गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी करने के बाद भी मंगलवार को उनके उपस्थित न होने पर सीआरपीसी आदेश 82 जारी किया।
इस संबंध में वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि जया के खिलाफ 2019 चुनाव आचार संहिता का मुकदमा विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट रामपुर की अदालत में केमरी थाने और स्वार थाने में दर्ज किया गया था।
एमपी/एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट के न्यायाधीश शोभित बंसल ने पिछली तारीखों पर अदालत में उपस्थित न होने के कारण जया को एनबीडब्ल्यू जारी किया। इंस्पेक्टर रणजी त्रिवेदी द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि आरोपी खुद को बचा रहा है और उसका मोबाइल बंद है।
इसके बाद कोर्ट में आरोपी जया के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कार्रवाई करने की मांग की गई. आदेश हो गया है और अगली तारीख 6 मार्च तय की गई है।
अदालत के आदेश के जवाब में, पुलिस अधीक्षक को पूर्व सांसद को पकड़ने और अगली सुनवाई की तारीख, जो 6 मार्च है, पर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष टीम बनाने का निर्देश दिया गया है।