उबर ने 8.83 km का ₹1,334 का बिल लिया, अदालत ने ₹20,000 का जुर्माना लगाया

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Uber

चंडीगढ़: चंडीगढ़ के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने उबर इंडिया पर ₹20,000 का जुर्माना लगाया है। आयोग ने उबर इंडिया को अश्वनी पराशर नामक ग्राहक को मुआवजे के रूप में ₹10,000 का भुगतान करने और कानूनी सहायता खाते में ₹10,0000 जमा करने को कहा। 8.83 किमी की सवारी के लिए उबर को ₹1,334 का भुगतान करने के बाद ग्राहक ने शिकायत दर्ज कराई थी।

अपनी शिकायत में, चंडीगढ़ निवासी पराशर ने कहा कि उन्होंने 6 अगस्त, 2021 को राइड-हेलिंग ऐप उबर का उपयोग करके कैब ली। उन्होंने आरोप लगाया कि 8.83 किलोमीटर लंबी सवारी रात 10.40 बजे से 10.57 बजे तक सिर्फ 15 मिनट तक चली, लेकिन उनसे ₹1,334 का शुल्क लिया गया। जो लगभग ₹150 प्रति किमी बैठता है। अपनी शिकायत के निवारण के लिए उबर को भेजे गए कई चैट और ईमेल व्यर्थ जाने के बाद पराशर ने शिकायत दर्ज कराई थी।

उबर इंडिया ने अपने जवाब में कहा कि सवार को दिखाया गया अग्रिम किराया ₹359 था। हालाँकि, एजी कॉलोनी, ऑडिट फूल कॉलोनी, सेक्टर 41-बी, चंडीगढ़ से सेक्टर 48-बी, चंडीगढ़ तक यात्रा के दौरान कई रूट विचलन के कारण अंतिम किराया ₹1334 हो गया।

उबर इंडिया ने कहा कि वह यह निर्धारित करने में असमर्थ है कि उक्त विचलन सवार/शिकायतकर्ता- या ड्राइवर-प्रेरित थे। कंपनी ने तर्क दिया कि किसी भी मामले में, उसे सवार/शिकायतकर्ता या ड्राइवर के कारण मार्ग में किसी भी विचलन के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। कंपनी ने यह भी कहा कि वह सवार और चालक के बीच केवल एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है और किसी भी यात्रा के लिए अपनाए गए मार्ग के संबंध में उनके बीच किसी भी समझौते में पक्षकार नहीं है।

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